Wednesday, July 4, 2012

रामधीर को पुलिस हिरासत से छुड़ाने मामले में गवाही

धनबाद : कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह की हत्या के बाद हिरासत में लिए गए नामजद आरोपी रामधीर सिंह को पुलिस हिरासत से छुड़ाने से जुड़े मामले की सुनवाई मंगलवार को सीबीआइ के न्यायिक दंडनायक केके झा के न्यायालय में हुई। अभियोजन की ओर से नयी दिल्ली से आए सीबीआइ डीएसपी असीम दासगुप्ता ने अपनी गवाही दर्ज कराई। आरोपियों में पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, रामधीर सिंह, शशि सिंह, वाइएन सिंह, रुद्रप्रताप सिंह, रवीन्द्र सिंह, रामाशंकर सिंह, पप्पू सिंह एवं विजेंद्र सिंह की ओर से धारा 317 के तहत अदालत में अर्जी लगाई गई थी। डीएसपी ने कहा कि वर्ष 04 में वे सार्जेट मेजर पद पर कार्यरत थे। उस समय पप्पू कुमार विधायक बच्चा सिंह का अंगरक्षक था। मालूम हो कि तीन अक्टूबर 03 को प्रमोद सिंह को गोली लगने के बाद धनसार पुलिस रामधीर और राजीव रंजन सिंह को गिरफ्तार करने के लिए कतरास मोड़ झरिया गई थी। वहां डेढ़ दो सौ लोग रामधीर सिंह की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। तभी वहां से रामधीर निकल गए थे। अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने को लेकर अलग-अलग मामला दर्ज किया गया था। बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। उसने जांच कार्य पूरा कर अदालत में अलग-अलग आरोपपत्र दाखिल किया था। सीबीआइ की ओर से मामले की पैरवी एपीपी शांतिभूषण ने की।

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