Friday, July 27, 2012

बीआइटी को हाईकोर्ट की नोटिस

सिंदरी : उच्च न्यायालय रांची ने आवास आवंटन में भेदभाव के मामले में बीआइटी सिंदरी प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। संस्थान के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी सतीन्द्र प्रसाद ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। इसमें आवास आवंटन कमेटी पर वरीयता क्रम की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि याचिकाकर्ता की वरीयता क्रम की अनदेखी कर हराधन तिवारी, डोली दिव्या, एमएच हासंदा, पी मुर्मू तथा एसएम टुडू को आवास आवंटित कर दिये गये। याचिकाकर्ता ने स्वयं के लिए भी सी टाइप में आवास मांगा था। कमेटी ने न्यायालय में झूठा शपथ पत्र देकर दावा किया था कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को सी टाइप का आवास आवंटन नहीं किया गया है। वहीं याचिकाकर्ता ने न्यायालय में चतुर्थवर्गीय बीस कर्मियों को सी श्रेणी के आवास आवंटन के कागजात प्रस्तुत कर कमेटी को बैक फुट पर ला दिया है। फिलहाल मामला चर्चा का विषय बना है। वहीं कमेटी के यूसी डे ने इस मसले पर टिप्पणी से इन्कार कर दिया।

No comments:

Post a Comment

<iframe style="width:120px;height:240px;" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameb...