जलमीनार निर्माण में अनियमितता बरतने के मामले में बीसीसीएल ब्लॉक (दो) माटीगढ़ा क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता शशिभूषण आजाद एवं सहायक अभियंता महेश्वरी प्रसाद को धारा 120 में तीन वर्ष व 5 हजार रुपए तथा धारा 420 में दो वर्ष व 5 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रामनरेश मिश्रा की अदालत में गुरुवार को फैसला सुनाया गया। दोनों अधिकारियों का 15 दिनों की अपील जमानत स्वीकृत की गई। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश्वर सिंह ने पैरवी की थी। इससे पूर्व 13 जुलाई 2012 को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश रामनरेश मिश्रा ने दोनों अधिकारियों को दोषी करार दिया था।
अदालत ने दोनों अधिकारियों का बंधपत्र निरस्त कर न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। गुरुवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। सीबीआई ने चार मई 1994 को माटीगढ़ा क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता शशिभूषण आजाद एवं सहायक अभियंता महेश्वरी प्रसाद के खिलाफ जलमीनार निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया था।
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