Saturday, July 14, 2012

बीबीएम कॉलेज प्रबंधन पर हाईकोर्ट में मुकदमा

धनबाद बिनोद बिहारी महतो स्मारक महाविद्यालय बलियापुर के विज्ञान संकाय के शिक्षक और कॉलेज प्रबंधन अनुदान की राशि को लेकर आमने-सामने हो गए हैं। प्रबंधन के रवैये क्षुब्ध शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में शरण ली है। जहां सूचना के अधिकार के तहत मिले जवाब को आधार बनाकर कॉलेज प्रबंधन पर हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह है मामला : झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 45 फीसदी से कम परीक्षा परिणाम वाले कॉलेजों के विज्ञान के अनुदान पर रोक लगा दी है। जिस वजह से बीबीएम के शिक्षकों को अनुदान से वंचित रखा गया है। इस मामले में कॉलेज के शिक्षक ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से सूचना के अधिकार के तहत जवाब मांगा था। जिसपर यह जानकारी दी गयी थी कि कॉलेज का अनुदान रोका गया है। शिक्षकों के अनुदान पर रोक लगाने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। जबकि शिक्षकों का कहना है कि विज्ञान संकाय को छोड़कर सभी को अनुदान दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि पिछले वर्ष भी विज्ञान के शिक्षकों को अनुदान से वंचित रखा गया था। बाध्य होकर उन्हें न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। उच्च न्यायालय में दर्ज मुकदमे में शिक्षकों ने पिछले वर्ष व इस वर्ष का अनुदान मुहैया कराने का आग्रह किया है। क्या कहते हैं प्राचार्य : इस बारे में कॉलेज प्राचार्य डॉ. सिद्र्धाथ बंदोपाध्याय ने कहा कि जैक से मिली राशि बैंक में ही है। अब तक राशि वितरण संबंधी निर्णय नहीं लिए गए हैं।

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