नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि गुटखा की बिक्री देश के सभी हिस्सों में गैरकानूनी है। यह प्रतिबंध लगाने वाले केंद्रीय नियम पर अमल के लिए उसने राज्य सरकारों से अनुरोध भी किया है। ऐसे में इसे वापस लेने या फिर से विचार का सवाल ही नहीं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को साफ किया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक नियमन 2011 के मुताबिक गुटखा प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसे लागू करने के लिए मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को पत्र लिख कर इस नियम को लागू करने का अनुरोध किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश, केरल, बिहार और महाराष्ट्र ने इस पर पाबंदी के अलग से सरकारी आदेश जारी कर दिए हैं।
मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले में कुछ संबंधित पक्षों की ओर से भले ही भ्रम फैलाया जा रहा हो, लेकिन सरकार का इस पर दुबारा विचार का कोई इरादा नहीं। यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट में भारत का खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण [एफएसएसएआइ] शपथ पत्र दाखिल कर कह चुका है कि गुटखे को यह प्रतिबंधित उत्पाद मानता है।
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nice thoughts
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