Sunday, July 22, 2012
रद आवेदन पर फिर करें विचार : उपायुक्त
धनबाद : वनाधिकार अधिनियम के तहत जमीन का पट्टा हासिल करने के लिए प्राप्त वैसे आवेदन पर फिर से विचार किया जायेगा जिसे रद्द कर दिया गया है। शनिवार को उपायुक्त सुनील कुमार ने वनाधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जमीन पर दावा की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने 11 पेंडिंग मामलों का निष्पादन के लिए दिशा-निर्देश दिया। बैठक में एसडीओ डा. लाल मोहन महतो, डीएफओ सतीश चंद्र राय, जिला कल्याण पदाधिकारी संगीता शरण, जिला पंचायत राज पदाधिकारी नंद किशोर लाल आदि उपस्थित थे। वनाधिकार अधिनियम के तहत 204 लोगों को अब तक जमीन का पट्टा दिया गया है। उपायुक्त ने वन क्षेत्र में रहने वालों का छूटा हुआ आवेदन प्राप्त करने को कहा। अगर दावा नहीं है तो सीओ और रेंजर से एनओसी लिया जाय। उपायुक्त ने पूछा कि रद्द आवेदन में कितने एसटी-एससी हैं? रद्द करने के क्या कारण हैं? उसके दावे पर फिर से विचार किया जा सकता है या नहीं? उपायुक्त ने ग्राम सभा बुलाकार दावे पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया। जिला कल्याण पदाधिकारी संगीता शरण ने बताया कि धनबाद जिले में वन क्षेत्र काफी कम है। इसलिए वनाधिकार अधिनियम के तहत जमीन का पट्टा हासिल करने के लिए बहुत कम आवेदन आ रहे हैं।
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