Wednesday, July 25, 2012

जब्त होगी पूर्व डीजीपी नारायण की सम्पत्ति

पटना : पटना हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी नारायण मिश्रा को रहने के लिए एक फ्लैट को छोड़कर उनकी सारी सम्पत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। वस्तुत: हाईकोर्ट ने निगरानी की विशेष अदालत के आदेश पर मुहर लगाई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने श्री मिश्रा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा किया हुआ है। श्री मिश्रा के मुताबिक वे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट के न्यायाधीश मंधाता सिंह की पीठ ने मंगलवार को पूर्व डीजीपी के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए बस इतनी राहत दी की कि उनको रहने के लिए एक फ्लैट छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा उनकी जितनी भी संपत्ति अवैध मानी गई है, उसे जब्त कर लिया जाएगा। इसके पूर्व डीजीपी के वरीय अधिवक्ता विन्ध्य केसरी कुमार ने अपनी लंबी बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि एसवीयू ने श्री मिश्रा के परिवार की मिलीजुली सम्पत्ति को भी उनकी (श्री मिश्रा) व्यक्तिगत सम्पत्ति मान ली। उनके दो पुत्रों की आमदनी को दरकिनार कर दिया गया। इनके एक पुत्र की शादी आइएएस अफसर की पुत्री से हुई थी। मायके से बहू को उपहार मिला था। एसवीयू ने श्री मिश्रा की सम्पत्ति का आकलन करते वक्त इसका भी ख्याल नहीं रखा। फिर, श्री मिश्रा की लंबी अवधि तक नौकरी एवं पैतृक सम्पत्ति को भी नहीं माना गया।

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