भास्कर न्यूज त्न धनबाद
गेग्स ऑफ वासेपुर के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को शिकायतकर्ता के आवेदन के आलोक में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मंत्रालय को छह सप्ताह के अंदर आवेदन पर कार्रवाई का आदेश दिया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जावेद खान ने फिल्म और पात्रों का नाम बदलने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील अभय कुमार मिश्र ने बताया कि आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि फिल्म में सिनेमेटोग्राफी एक्ट का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। फिल्म में न केवल वासेपुर के नाम का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि पात्रों के वास्तविक नाम का इस्तेमाल किया गया है। इसकी शिकायत सबसे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से ही की गई थी, लेकिन मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर आवेदनकर्ता को याचिका दायर करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि आज कोर्ट के समक्ष फिल्म के निर्देशक अनुराग कश्यप के वकील ने जो प्रमाण पत्र पेश किया, उसमें स्पष्ट लिखा है कि यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। धनबाद के वासेपुर की घटना है। कोर्ट ने पूरी बात सुनने के बाद मंत्रालय को आवेदन के आलोक में छह सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने का आदेश पारित कर इस मामले को निष्पादित कर दिया।फिल्म 22 जून को रीलिज हो चुकी है।
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